अगर आपका Aadhaar और PAN अब तक लिंक नहीं है, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सरकार द्वारा तय की गई Aadhaar–PAN लिंकिंग की अंतिम तारीख नज़दीक आ चुकी है और समय रहते यह काम नहीं किया तो बैंकिंग से लेकर टैक्स तक कई सेवाएं ठप हो सकती हैं।

सरकारी नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक Aadhaar को PAN से लिंक करना अनिवार्य है। अगर तय समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से PAN कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) माना जाएगा।Aadhaar–PAN लिंक नहीं होने पर आपको इन गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है:
- आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
- टैक्स रिफंड अटक सकता है
- बैंक अकाउंट से जुड़े बड़े लेन-देन में दिक्कत
- म्यूचुअल फंड, शेयर, FD जैसे निवेश प्रभावित
- ऊंची दर से TDS कट सकता है
सीधे शब्दों में कहें तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर ब्रेक लग सकता है।इसके साथ ही डेडलाइन के बाद Aadhaar–PAN लिंक कराने पर ₹1,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी देर की तो परेशानी भी और खर्चा भी।Aadhaar–PAN कैसे लिंक करें?
यह प्रक्रिया बेहद आसान है:
- Income Tax e-Filing वेबसाइट के जरिए
- मोबाइल से SMS भेजकर
- नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर
कुछ ही मिनटों में यह काम पूरा हो सकता है।
Aadhaar–PAN लिंकिंग को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। बैंकिंग जोखिम, टैक्स रुकावट और जुर्माने से बचना है, तो आज ही यह जरूरी काम निपटा लें।याद रखें: आज की सावधानी, कल की बड़ी परेशानी से बचा सकती है।
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